निलंबित चल रहे आईएएस रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें और बढ़ीं, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोयला घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनाया। इससे पहले ईडी की निचली अदालत ने भी रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस मामले में ईडी ने आरोप लगाया है कि रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी ने 570 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध वसूली की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया, लेकिन ईडी ने कहा कि घोटाले से जुड़े और सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा ईडी और ईओडब्ल्यू ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि राज्य में कोयला संचालन और परमिट प्रक्रिया में अनियमितता कर बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई। इस मामले में अब तक 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।

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