मुंबई । मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की कंपनी, गीतांजलि जेम्स लिमिटेड की 13 संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दे दी। इसमें मुंबई के खासकर्ता इलाके में उनके फ्लैट्स, कमर्शियल यूनिट्स, और दुकान भी शामिल हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे स्पेशल कोर्ट के जस्टिस ने याचिका को स्वीकार करते हुए बताया कि संपत्तियों को बिना मेनटेनेंस के खाली रखने से उनकी मूल्य कम हो सकती है। नीलामी से मिले पैसों से सभी खर्चों को घटाकर वैल्यूएशन/ऑक्शन के लिए फंड जमा किया जाएगा। ईडी के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने शुक्रवार को कहा कि एजेंसी को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के द्वारा किए गए फर्जी दावों के अभियोग पर कोई आपत्ति नहीं है। यह फ्रॉड भारतीय बैंकों के विदेशी शाखाओं के पक्ष में जारी किए गए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुआ था। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) ने अप्रैल, 2019 में एक प्रस्ताव के जरिए लिक्विडेशन प्रक्रिया शुरू की थी और लिक्विडेटर के रूप में शांतनु रे को नियुक्त किया गया था। स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में लिक्विडेटर को गीतांजलि जेम्स की संपत्तियों का वैल्यूएशन करने की अनुमति दी थी और अब उन्होंने असुरक्षित संपत्तियों की नीलामी के लिए कोर्ट का समर्थन प्राप्त किया है।