ED की बड़ी कार्रवाई: बैंक घोटाले के आरोपी की 51 करोड़ की संपत्ति कुर्क
Bhopal News: भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 51 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है. मामला एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) के निदेशक श्रीकांत भासी से जुड़ा है, जिनकी दुबई में स्थित अचल संपत्ति को ED ने अस्थायी रूप से जब्त किया है. बताया गया है कि SBI को इस बैंक घोटाले में 1266 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जिसके बाद मामले की जांच तेज की गई और ED ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है.
SBI को हुआ 1266 करोड़ का नुकसान
जानकारी के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस घोटाले में करीब 1266 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. सीबीआई दिल्ली द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू हुई थी, जिसमें पता चला कि आरोपितों की फर्जीवाड़े वाली गतिविधियों से बैंक को भारी क्षति पहुंची. इसी क्रम में ईडी ने अगस्त 2025 में आरोपितों के ठिकानों पर छापे मारकर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए थे.
ईडी की कार्रवाई में हुआ खुलासा
जांच एजेंसी का कहना है कि जिन संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, वे श्रीकांत भासी की ही हैं और बाद में इन्हें 2022-23 के दौरान उनकी बेटी के नाम उपहार के रूप में दर्ज कराया गया था. इनमें अपार्टमेंट और व्यावसायिक उपयोग वाली संपत्तियां शामिल हैं, जिनके बारे में संदेह है कि इन्हें अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था. मामले में ईडी की टीम गहन जांच में लगी हुई है.

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