वित्तमंत्री ने न्यू इनकम टैक्स बिल लोकसभा में किया पेश
नई दिल्ली। संसद के निचले सदन लोकसभा में सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में न्यू इनकम टैक्स बिल पेश करने बाद बिल सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जल्द ही सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम की लिस्ट जारी करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सेलेक्ट कमेटी को अगले सत्र यानी मॉनसून सेशन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी. तृणमूल कांग्रेस के सौगात राय ने इसका विरोध किया।
न्यू इनकम टैक्स बिल, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को सामने आई ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई थी। नए बिल को पारदर्शी और टैक्सपेयर के अनुकूल बनाने का दावा किया गया है। इसमें टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पेमेंट में सुधार से लेकर टैक्स चोरी को लेकर नियम और कड़े करने का प्रस्ताव किया गया है।
बिल में पेजों की संख्या हुई इतनी कम
नए इनकम टैक्स बिल में पहला और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि इसे आम लोगों के समझने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा आसान शब्दों के साथ कुछ संक्षिप्त बनाया गया है। जैसे कि 1961 इनकम टैक्स बिल में 880 पेज थे, लेकिन छह दशक के बाद अब इसमें शामिल पृष्ठों की संख्या को घटाकर 622 किया गया है। न्यू टैक्स बिल में 536 धाराएं और 23 चैप्टर हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जस का तस: न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को चुनते हैं, तो फिर ये डिडक्शन आपके लिए 75,000 रुपये तक मिलेगा। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं होगा और बजट में घोषित की गई दरें ही यथावत रहेंगी।
- 4 लाख रुपये तक की इनकम कोई टैक्स नहीं
- 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक 5 फीसदी टैक्स
- 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक 10 फीसदी टैक्स
- 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक 15 फीसदी टैक्स
- 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक 20 फीसदी टैक्स

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