ग्राम सभाओं ने दे दिए शराब दुकानों के लाइसेंस
भोपाल । मध्य प्रदेश में पेसा नियम के तहत इस वर्ष ग्राम सभाओं ने 211 नई शराब की दुकानें स्वीकृत की हैं। पेसा नियमों के तहत इन पेसा ग्राम सभाओं को राज्य शासन द्वारा मादक पदार्थों के संबंध में जारी निषेधाज्ञा को लागू करने की शक्ति प्राप्त है तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का भी अधिकार है। इसी प्रकार, शराब व भांग के विक्रय का प्रतिषेध एवं विनियमन का भी अधिकार है।
पेसा नियम में प्रदेश के आदिवासी बहुल कुल 20 जिले आते हैं। इनमें छह जिले अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, बड़वानी, अनूपपुर एवं डिंडोरी पूरी तरह से पेसा जिले हैं जबकि शेष 14 आंशिक जिले हैं जिनमें बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खंडवा, होशंगाबाद, खरगौन, सिवनी, शहडोल, श्योपुर, सीधी, उमरिया एवं रतलाम आते हैं।
88 पेसा विकासखंडों में 5,133 ग्राम पंचायत
इन सभी जिलों में 88 पेसा विकासखंडों में पांच हजार 133 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें आने वाले पेसा ग्रामों की संख्या 11 हजार 596 है। पेसा नियमों के तहत इन पेसा ग्राम सभाओं को राज्य शासन द्वारा मादक पदार्थों के संबंध में जारी निषेधाज्ञा को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का भी अधिकार है।

विकेट लेने के बाद ‘नोट सेलिब्रेशन’ से छा गए LSG के गेंदबाज
अदालतों में लंबित मामलों के समाधान की दिशा में बड़ा कदम, जबलपुर में डिजिटल सिस्टम लागू
IPL इतिहास के सबसे खराब गेंदबाजी आंकड़ों में शामिल हुआ स्पेल
MP में सफर होगा और आसान, इंदौर-बुधनी नई रेल लाइन परियोजना पर अहम प्रगति
भारत में कैप्टागन तस्करी का मामला सामने आया, NCB ने 182 करोड़ की खेप पकड़ी
चंद्रशेखरन बोले, एआई से कारोबार को नया आयाम मिलेगा
सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तनातनी बढ़ी, मराठा आरक्षण पर नई चेतावनी जारी
बंगाल नगर निकाय भर्ती विवाद में ईडी सक्रिय, रथिन घोष पर शिकंजा कसने से बढ़ी हलचल